
अब एम्बुलेंस के आगे चलना पड़ सकता है महँगा
केंद्रीय कैबिनेट ने मोटर वाहन (संशोधन) बिल 2019 को मंजूरी दे दी है। जिसके तहत सरकार ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों पर सख्ती से पेश आएगी। खबर है कि एंबुलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार रु. तक जुर्माना लगाया जा सकता है। Blocking Ambulance
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यही नहीं बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने, रैश ड्राइविंग, ड्रंकन ड्राइविंग और ओवर स्पीड जैसी स्थितियों में भी भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान है। ओला, उबर जैसे ड्राइविंग लाइसेंसों के नियमों का उल्लंघन पर तो एक लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।
कहां और कितना जुर्माना देना पड़ सकता है:
1.ओवर स्पीडिंग: 1000 से 2000 रुपए
2. बिना बीमा के ड्राइविंग: 2000 रुपए
3. अधिकारियों के आदेशों की अवज्ञा: 2000 रुपए
4. बिना लाइसेंस वाहनों का अनाधिकृत उपयोग: 5000 रुपए
5. बिना हेलमेट: 1000 रुपए व 3 महीने का लाइसेंस निलंबन
6. अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग: 10,000 रुपए
7. तेज व जानलेवा ड्राइविंग: 5000 रुपए
8. नशे में गाड़ी चलाना पर: 10,000 रुपए
9. बिना सीट बेल्ट के ड्राइविंग: – 1000 रुपए
10. ओवरलोडिंग की स्थिति में : 20,000 रुपए
11. एंबुलेंस का रास्ता रोकने पर : 10,000 रुपय
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संशोधित दंड के साथ-साथ लाइसेंसिंग भाग पर भी कुछ उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। मसलन, अब ड्राइविंग लाइसेंस के साथ-साथ वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए भी आधार कार्ड जरूरी होगा। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस को डिजिटल व सुरक्षित बनाने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।
इस बिल में एक प्रावधान ऐसा भी है कि अगर कोई नाबलिक सड़क पर गाड़ी चलता है, और उससे कोई अपराध हो जाता है। तो उसके गाड़ी मालिक इसके लिए जिम्मेदार होगा। उसे तीन साल की सजा के साथ ही 25 हजार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
उसकी गाड़ी का पंजीकरण भी निरस्त किया जा सकता है। बतातें चलें कि यह पहले राज्यसभा में लंबित था। जोकि 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की सिफारिशों पर आधारित हैं। Blocking Ambulance
Ref: India Times
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